सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय को दिया नोटिस, 26 नवंबर को होगी सुनवाई
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया। उस पर, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि ईडी को 25 नवंबर तक जवाब देना होगा। बाद में, न्यायमूर्ति भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने अगामी सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख दी है। चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दी गई थी।
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चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि उनकी अपील 91 दिनों के लिए हिरासत में है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी है। चिदंबरम ने अपनी याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने 15 नवंबर को चिदंबरम के आरोप को गंभीर मानते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई जांच
चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया घोटाले में सक्रिय और प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप है। ईडी और सीबीआई अलग-अलग मामलों में उनके खिलाफ जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को उनके घर से गिरफ्तार किया था।
ईडी ने चिदंबरम की जमानत का विरोध किया है
अदालत ने हाल ही में चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक बढ़ा दी। चिदंबरम के वकील ने अदालत से कहा कि उन पर देश छोड़ने, गवाहों को प्रभावित करने और गवाहों को परेशान करने का आरोप नहीं था। उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। चिदंबरम की जमानत अर्जी पर ईडी ने अदालत को बताया कि चिदंबरम को जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।