गुटखा-पान पर लगेगा 38 फीसदी का विशेष टैक्स! समिति द्वारा प्रस्ताव जारी किया गया
नई दिल्ली: मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने गुटखा-पान पर 38 फीसदी का ‘विशेष कर आधारित शुल्क’ लगाने का प्रस्ताव जारी किया है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो गुटखा और पान मसाला की बिक्री से सरकार को और राजस्व मिल सकता है. जानकारी के मुताबिक, यह टैक्स इन गुटखा-पान आइटम्स के रिटेल प्राइस में जोड़ा जाएगा।
आपको बता दें कि गुटखा-पान जैसी इन चीजों पर फिलहाल 28 फीसदी जीएसटी लगता है. साथ ही उनके मूल्य के हिसाब से हर्जाना शुल्क भी वसूला जाता है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने मंत्रियों के एक समूह से इन कर चोरी करने वाले सामानों पर क्षमता आधारित कर लगाने पर विचार करने के लिए कहा था। इसके बाद उड़ीसा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता वाली मंत्रियों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपकर 38 फीसदी टैक्स लगाने को कहा है.
जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि अगर कमेटी की ओर से पेश की गई इस रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाती है तो इससे गुटखा-पान मसाला जैसी चीजों पर होने वाली टैक्स चोरी को रोकने में काफी मदद मिलेगी. इस विशेष कर से खुदरा व्यापारी और आपूर्तिकर्ता स्तर पर कर चोरी को रोका जा सकता है। साथ ही सरकार को अधिक राजस्व भी प्राप्त होगा।