centered image />

श्रद्धा हत्याकांड: आफताब पर हत्या और सबूत के आरोप, चलेगा हत्या का मुकदमा

0 166
Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफताब अमीन पूनावाला पर हत्या और सबूत मिटाने का आरोप लगाया है. वहीं, आरोपी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए सुनवाई का दावा किया है.

जानकारी के अनुसार, साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने श्रद्धा हत्याकांड में आफताब अमीन पूनावाला पर धारा 302 और 201 के तहत आरोप लगाया है.

सुनवाई एक जून से शुरू होगी

श्रद्धा वाकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने अदालत के समक्ष अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए मामले में सुनवाई का दावा किया है. अब मामले की सुनवाई एक जून को होगी. इस सुनवाई के दौरान, पीड़ित पक्ष रिकॉर्ड रखेगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्करे ने आरोप लगाया2022 श्रद्धा हत्याकांड | दिल्ली की साकेत अदालत ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया

29 अप्रैल को वकीलों के साथ-साथ अभियुक्तों की ओर से अभियुक्तों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया था।

पुलिस ने हत्या व साक्ष्य का मामला दर्ज किया है

पूनावाला पर दिल्ली पुलिस ने धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। श्रद्धा ने कथित तौर पर पिछले साल 18 मई को वॉकर का गला घोंट दिया था, जिसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने उन्हें राजधानी में अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया।

Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Ads
Ads
Leave A Reply

Your email address will not be published.