नौकर ने मालिक की नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार
कोटा, 26 नवम्बर । दुकान पर काम करने वाले एक नौकर अपने मालिक की नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपित राजू मीणा पुत्र सीताराम मीणा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय पोक्सो क्रम-1 कोटा ने गुरुवार फैसला सुनाते हुए आरोपित को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
प्रकरण के अनुसार भीमगंजमंडी थाना पुलिस ने 1 अक्टूबर 2018 को एक को पीडि़त की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया था। रिपोर्ट में बताया कि उनकी 16 साल की नाबालिग बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई है। मेरी दुकान पर काम करने वाला नौकर राजू मीणा जब से मेरी लड़की गई है, तब से दुकान पर नहीं आया है। पीडि़त ने नौकर राजू मीणा पर लड़की ले जाने का शक जताया। फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 363 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज अनुसंधान प्रारंभ किया। पुलिस ने पीडि़ता को दस्तयाब कर मेडिकल मुआयना व बयानात लिए। पीडि़ता ने कहा कि आरोपित उसके माता-पिता को मारने की धमकी देता है, साथ ही जबरदस्ती घर से ही उठाकर लेकर गया था।
पुलिस ने आरोपित राजू मीणा पुत्र सीताराम मीणा निवासी भेरुजी के मंदिर के पास ग्राम घुड़ासी वार्ड नंबर-2 थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपित को दोषी करार दिया और सजा से दंडित किया।