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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर SC का तत्काल सुनवाई से इनकार, कहा- कोर्ट हर चीज में दखल नहीं दे सकता

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट हर चीज में दखल नहीं दे सकता।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण

पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बोले, क्या इस पर बैन लगाया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें उन सभी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या हमें सब कुछ रोक देना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई करनी चाहिए जिन पर न्यायिक पक्ष के रूप में कुछ किया जा सकता है। कोर्ट हर मामले में दखल नहीं दे सकता। हम इस आवेदन को तुरंत नहीं सुन पाएंगे। इसे नियम के तहत आने दें।

नवंबर के पहले हफ्ते से ही दिल्ली-एनसीआर में हवा खराब होने लगती है. दिल्ली-एनसीआर के आसपास के सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। इस प्रदूषण के लिए हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रदूषण के खिलाफ दायर याचिका में मांग की गई है कि अदालत को आदेश देना चाहिए कि पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए।

 

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