Right to Repair: अब कहीं से भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत करवाएं, वारंटी खत्म नहीं होगी
कई बार ग्राहकों को न चाहते हुए भी स्थानीय दुकान या मैकेनिक के बजाय कंपनी से ही अपना सामान रिपेयर करवाना पड़ता है। इसके लिए कंपनियां जमकर चार्ज भी करती हैं। वारंटी गायब होने के डर से लोग कंपनी से ही अपना सामान रिपेयर कराने को विवश हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब कदम उठाया है।
अब आप वारंटी अवधि के दौरान किसी भी स्थानीय मैकेनिक से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन या वाहन की मरम्मत करवा सकते हैं। सरकार वास्तव में एक कानून लेकर आई है कि यदि आप वाहन की वारंटी अवधि के दौरान किसी स्थानीय मैकेनिक से अपने वाहन की मरम्मत करवाते हैं, तो आपकी गारंटी या वारंटी समाप्त नहीं होगी।
सरकार ने मरम्मत का अधिकार पहल शुरू की
भारत सरकार ने आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान और ऑटोमोबाइल वारंटी की सुरक्षा के लिए राइट टू रिपेयर पहल शुरू की है। इसकी मदद से, आप अपने डिवाइस या वाहन की वारंटी रद्द किए बिना अपनी पसंद के किसी भी तीसरे पक्ष के वर्कशॉप में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कार और बाइक की मरम्मत करवा सकते हैं। सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है।
मरम्मत का अधिकार अधिनियम क्या है? ग्राहकों को कैसे होगा फायदा?
सरकार ने राइट टू पोर्टल नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत कई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और अब आपको किसी भी प्रोडक्ट के पार्ट रिपेयरिंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बता दें कि राइट टू रिपेयर पोर्टल पर फॉर्मिंग सेक्टर से लेकर मोबाइल व अन्य कंपनियां जुड़ी हुई हैं। यह पोर्टल फ्रिज के पुराने पुर्जे, मोबाइल, मोटरबाइक, कार आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जो अब बाजार में बहुत कम उपलब्ध हैं। इसके साथ ही पुराने पुर्जे की मरम्मत और बदलने में कितना खर्च आएगा, इसकी भी जानकारी पोर्टल देगा। कंपनियों को पुराने पुर्जे उपलब्ध कराने होंगे।