अजब गजब : इस देश में रेपिस्ट को बना दिया जाता है नपुंसक, जानें बाकी देशों की सजा
अजब गजब: रेप को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में बहुत ज्यादा सख्त कानून बने हुए हैं। कई देशों में ऐसे भी कानून है जहाँ पर रेपिस्ट को नपुंसक बना दिया जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं। कुछ ऐसे ही देशों के कानून के बारे में। जहाँ रेप के आरोपियों को उम्रकैद से लेकर फाँसी तक कि सजा दी जाती है।
इंडोनेशिया
साल 2016 की बात है। जब इंडोनेशिया में हुई गैंगरेप की भयानक घटना के बाद इंडोनेशिया की सरकार ने एक सख्त कानून पास कर दिया। वही जानकारी के मुताबिक इंडोनेशिया में जारी किए गए इस नए कानून के अंतर्गत दोषियों मैं महिलाओं के हारमोंस डालकर उन्हें नपुंसक बना दिया जाएगा। और साथ ही साथ 10 साल की सजा भी दी जाएगी। इसके साथ ही दोषियों के नाम को सार्वजनिक भी किया जाएगा। और जब दोषी की सजा पूरी हो जाएगी। तो उस दोषी के ऊपर जिंदगी भर नजर भी रखी जाएगी। साथ ही दोषी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा दी जाएगी। अगर मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर हो। तो ऐसे मामले में दोषी को मौत की सजा दी जाएगी।
नॉर्थ कोरिया
नॉर्थ कोरिया के बारे में तो अक्सर आप कोई ना कोई खबर पढ़ते ही होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस देश में रेप करने वाले को मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर रेपिस्ट को फायरिंग स्क्वॉड गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दे कि मौत की सजा के ये नियम-कानून व्यक्ति विशेष के हिसाब से लागू होते हैं। वही इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के एशिया डेस्क के डायरेक्टर माइकल किसेनकोएटर की माने तो उनके मुताबिक नॉर्थ कोरिया देश का जुडिशल सिस्टम बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है। साथ ही उनका मानना यह भी है। कि यहां होने वाले मामलों की सुनवाई निष्पक्ष तरीकों से नहीं की जाती है।
इरान
ईरान में इस्लामिक पीनल कोड के आर्टिकल 224 के अंतर्गत रेप के दोषी को मौत की सजा दे दी जाती है। वहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़ों को देखें। तो उन आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 में 13 फ़ीसदी और साल 2012 में 8 फ़ीसदी मौत की सजा केवल रेप के मामलों में ही दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन दोषियों को फांसी की सजा पब्लिक के बीच में दी जाती है। या फिर रेप के दोषी को पब्लिक के बीच में गोलियों से भून दिया जाता है। अगर विक्टिम की ओर से रेप के दोषी को माफी मिल भी जाती है। तो तब भी दोषी को 100 कोड़े मारे जाते हैं। और साथ ही दोषी को उम्रकैद की सजा जरूर काटनी पड़ती है।
सऊदी अरब
सउदी अरब देश में शरिया कानून के अंतर्गत रेप जैसे अपराध के लिए कोड़े मारने के साथ-साथ मौत की सजा का भी प्रावधान है। हालांकि वह बात अलग है कि सभी मामलों में यह सजा लागू नहीं हो पाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक सऊदी अरब में रेप विक्टिम का अपराध के बारे में मुंह खोलना मतलब एक गुनाह करना है। अगर रेप विक्टिम ऐसा कर देता है। तो उसे हो सकता है खुद भी सजा मिल जाए। वहीं अगर वॉच की मानी जाए तो उनके मुताबिक एक ऐसा ही मामला हुआ था। जहां पर कोर्ट ने विक्टिम के वकील का प्रोफेशनल लाइसेंस तक जप्त कर लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यहां पर महिला को विटनेस के रूप में नहीं समझा जाता है। इस देश में रेप को साबित करने के लिए 4 चश्मदीदों की गवाही होनी जरूरी है। अगर रेप साबित नहीं हो पाता है। तो ऐसे में इसे अवैध संबंधों का मामला माना जाता है। वहीं अगर सऊदी गजेट की रिपोर्ट की मानें। तो साल 2009 में एक लड़की गैंगरेप का शिकार हुई थी। लेकिन रेप साबित ना हो पाने की वजह से उस लड़की को अवैध संबंधों का दोषी बताया गया, साथ ही उसे 1 साल की जेल की सजा हुई।
पाकिस्तान
हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने पिछले साल ही एंटी रेप बिल पास किया है। इस बिल के मुताबिक रेप के दोषी को 25 साल की जेल होगी। वही आपको बता दें कि इस बिल के मुताबिक बच्चों और फिजिकल डिसेबल्ड यानी कि मानसिक रूप से विक्षिप्त से रेप के मामले में मौत की सजा दी जाएगी। इसी साल जनवरी महीने का एक मामला है। जब 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। इस मामले को लेकर लाहौर हाईकोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि 4 बार दोषी को मौत की सजा सुनाई। यही नहीं इस पूरे मामले की फाइल को 34 दिन के अंदर ही बंद कर दिया गया।
अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में शरिया कानून के अंतर्गत दी जाने वाली सजाएं तीन हिस्सों में बटी हुई हैं। जिसमें से एक ताज़ीर है। इसका मतलब ऐसे अपराधों से होता है। जिन अपराधों की सजा कुरान में कोई तय सजा नहीं होती है। और यहां पर रेप का अपराध ताज़ीर के अंतर्गत ही आता है। यहां पर रेप के दोषी को आजीवन कैद की सजा से लेकर मौत की सजा का प्रावधान है। हलाकि आपको यह भी बता दे कि इस्लामिक कानून में इस आरोप को साबित कर पाना इतनी भी आसान बात नहीं है। इसी वजह से यहां पर कम लोग ही इस तरह की सजा पाते हैं।