खाते में बैलेंस जीरो होने पर भी नहीं लगेगा जुर्माना, जानिए क्या कहता है आरबीआई का नियम और कहां करें शिकायत
अगर आपका बैंक भी आपके खाते से बेवजह पैसे काटता रहता है तो यह खबर काम की है। कई बार हमने सुना और देखा है कि बैंक बिना वजह हमारे अकाउंट से पैसे काट लेते हैं और फिर अकाउंट नेगेटिव हो जाता है। ऐसे में ग्राहक के पास खाता बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।
लेकिन जब आप खाता बंद करने जाते हैं तब भी बैंक अधिकारी आपके खाते को बंद नहीं करते हैं और कहते हैं कि माइनस राशि निकालने के बाद आपका खाता बंद किया जा सकता है। अगर आप भी ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि इस बारे में आरबीआई के नियम क्या कहते हैं।
न्यूनतम शेष
आजकल हर कोई बचत बैंक खाता पसंद करता है। बैंक बचत खाता खुलवाते समय ग्राहकों से यह शर्त रखते हैं कि बैंक खाता खोलने के बाद उन्हें खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा। मिनिमम बैलेंस की यह लिमिट भी बैंक खुद तय करते हैं। अगर ग्राहक के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया जाता है तो उसके अकाउंट से पेनाल्टी काट ली जाएगी। लेकिन, आपको बता दें कि ऐसा करना आरबीआई के नियमों के अधीन है।
क्या कहता है आरबीआई का नियम
आरबीआई के नियमों के तहत मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर भी बैंक ग्राहक के खाते से पैसा नहीं काट सकता है। वहीं, जुर्माने के नाम पर कटौती कर बैंक ग्राहक के खाते से पैसा नहीं काट सकता है. हालांकि, अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो ग्राहक आरबीआई के पास जाकर बैंक की शिकायत कर सकता है।
कहां शिकायत करें
अगर बैंक पैसे काटकर आपके अकाउंट को निगेटिव बनाता है तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत के आधार पर आरबीआई बैंक के खिलाफ कार्रवाई करेगा।