पैन-आधार कार्ड लिंक नहीं करने पर देना होगा 10,000 रुपये का जुर्माना! जाने क्या है समय सीमा
Sabkuchgyan Team, नई दिल्ली, 18 जनवरी 2022. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देशभर के लाखों बैंक ग्राहकों के लिए स्पेशल अलर्ट जारी किया है। अगर आपके पास भी बैंक खाता है और बड़े लेन-देन करते हैं, तो इस अलर्ट को अपने लिए समझ लें. एसबीआई ने कहा है कि आधार को पैन से लिंक करना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे 31 मार्च, 2022 से पहले ऐसा नहीं करने पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। (Pan Aadhaar Link)
अगर कोई 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाता है तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद कई तरह के वित्तीय लेन-देन नहीं हो पाएंगे। पैन-आधार को लिंक करना सभी के लिए जरूरी है। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर दोनों दस्तावेजों को आसानी से लिंक कर सकते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, “हम ग्राहकों को पैन और आधार को लिंक करने की सलाह देते हैं ताकि उन्हें किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।”
अगर पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। पैन कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए 1000/- रुपये का विलंब शुल्क लिया जा सकता है। पेन के निष्क्रिय होने पर पेनल्टी देनी होगी। निष्क्रिय होने पर यह मान लिया जाता है कि कानून के अनुसार कलम पर कोई लेप नहीं है। ऐसे में आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है।
आधार को पेन से जोड़ने की प्रक्रिया क्या है
नई आयकर रिटर्न (आईटीआर) ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर लॉग इन करें।
यहां आपको एक जगह ‘लिंक बेस’ का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
फिर पैन, आधार नंबर दर्ज करें।
आधार-पैन लिंकिंग की स्थिति की जांच करें।
अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो आपको ‘आपका पैन आधार नंबर से लिंक है’ मैसेज दिखाई देगा।
अगर आपने अभी तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको अपनी डिटेल भरनी होगी और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।