पतंजलि पर लगा 10 लाख का जुर्माना , जानें ऐसा क्या कर दिया बाबा रामदेव ने
मद्रास उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कंपनी के ‘कोरोनिल’ ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अदालत ने प्रतिवादियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जुर्माने के साथ, अदालत ने कहा कि वे कोरोना के उपचार के नाम पर सर्दी, खांसी और बुखार के लिए प्रतिरक्षा बूस्टर बेचकर पैसे कमाने में लगे हुए थे, जिससे डरे हुए लोग फायदा उठाते थे। अदालत का आदेश बताता है कि इस आपदा के समय में, कई ऐसे संगठन हैं जो लोगों की निस्वार्थ रूप से मदद कर रहे हैं। प्रतिवादी ने उन संस्थानों को जुर्माना सौंप दिया।
अड्यार कैंसर संस्थान और Government Yoga and Naturopathy Medical College दो ऐसे संगठन हैं जो लोगों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। इसलिए, प्रत्येक संस्थान को पांच लाख रुपये प्रदान किए जाने चाहिए। अदालत ने आदेश में कहा कि प्रतिवादियों को 21 अगस्त तक दोनों संस्थानों को पैसा देना चाहिए और 25 अगस्त तक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रजिस्ट्री दायर की जानी चाहिए। अदालत ने पहले ही पतंजलि कंपनी को चेन्नई स्थित कंपनी अरुद्र इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर ट्रेडमार्क ‘कोरोनिल’ का उपयोग करने से रोक दिया था।