पासपोर्ट मामले में राहुल गांधी को आंशिक राहत, कोर्ट ने मानी कांग्रेस नेता की मांग, 3 साल के लिए दी NOC

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नए सामान्य पासपोर्ट के लिए एनओसी मांगने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका शुक्रवार को आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। कोर्ट ने 3 साल के लिए एनओसी दी है। अदालत ने नए सामान्य पासपोर्ट के लिए एनओसी मांगने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक फैसला सुरक्षित रख लिया।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीन साल के लिए ‘सामान्य पासपोर्ट’ जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दे दिया। गुजरात के सूरत में एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज वापस कर दिए।

न्यायाधीश ने राहुल के वकील से कहा, “मैं आपकी याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करता हूं। दस साल से नहीं बल्कि तीन साल से।

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरोपी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं। राहुल ने दस साल की अवधि के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए अनुरोध किया था

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