PAN-Aadhaar Link: 30 जून तक पैन-आधार लिंक करा लें, नहीं तो उठाना पड़ेगा आर्थिक नुकसान , जानिए पूरी डिटेल
PAN-Aadhaar Link Update: देश में आज सबसे जरूरी दस्तावेज पैन कार्ड और आधार कार्ड हैं। आपकी जानकारी के लिए जानिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया पैन कार्ड जारी करता है। यह पैन कार्ड स्थायी खाता संख्या कार्ड है।
आयकर विभाग पैन कार्ड की मदद से व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संगठनों को एक विशिष्ट दस अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान संख्या जारी करता है। जान लें कि आज विभिन्न वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इस पैन कार्ड की मदद से आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, नया बैंक खाता खोल सकते हैं और अपना आयकर रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं।
पैन कार्ड में पैन नंबर के साथ व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि और तस्वीर जैसे विवरण होते हैं। पैन कार्ड को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसे एक संवेदनशील दस्तावेज माना जाता है और गलत हाथों में पड़ने पर पहचान की चोरी या वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
पैन को आधार नंबर से लिंक करना
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, 1 जुलाई, 2017 से, आधार के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करते समय या आय विवरण जमा करते समय अपना आधार नंबर लिंक करना होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, लेकिन उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया है, तो वह व्यक्ति आईटीआर में आधार आवेदन नामांकन आईडी का उल्लेख कर सकता है।
पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख
आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 है। इस तारीख के बाद आप आधार कार्ड को पैन से लिंक कर लें अन्यथा आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
आयकर विभाग के पोर्टल के माध्यम से लिंक इस प्रकार है:
आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल, Incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
वेबपेज के ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन के तहत ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जहां आपको अपना नाम जैसे पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करने की आवश्यकता है।
एसएमएस के माध्यम से लिंक करें
एसएमएस भेजने के लिए मोबाइल डिवाइस पर 567678 या 56161 डायल करें। आपको UIDPAN (10 अंकों का पैन कार्ड नंबर), 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर भेजना होगा। उसके बाद, आपको पैन-आधार लिंक स्थिति के बारे में सूचित करने वाला एक एसएमएस प्राप्त होगा। आधार और पैन को तभी जोड़ा जाएगा जब करदाता की जन्मतिथि दोनों दस्तावेजों पर मेल खाती हो।