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ओला-उबर और रैपिडो पर बैन, शिकायतों के बाद 3 दिन में सेवाएं बंद करने के आदेश

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शहरों में परिवहन की सुविधा मुहैया कराने वाली ऐप-आधारित एग्रीगेटर ओला, उबर और रैपिडो को तीन दिनों के भीतर ऑटो-रिक्शा सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया गया है। ज्यादा किराया वसूलने की सैकड़ों शिकायतें मिलने के बाद कर्नाटक सरकार ने कंपनियों के खिलाफ यह कार्रवाई की है।आरोप है कि ये कंपनियां परिवहन विभाग द्वारा तय किए गए किराए से कई गुना ज्यादा किराया लेती थीं। इसको लेकर यात्री रोजाना शिकायत कर रहे थे। शिकायत मिलने के बाद परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर कंपनियों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया है. परिवहन विभाग ने कई गुना ज्यादा फीस वसूलने को पूरी तरह अवैध करार दिया है।

हैलो उबेर फास्ट बन

दरअसल, बेंगलुरु के लोगों ने ओला और उबर एग्रीगेट पर दो किलोमीटर से भी कम दूरी का भी कई गुना ज्यादा किराया वसूलने का आरोप लगाया था. परिवहन विभाग को मिली शिकायत के मुताबिक, एग्रीगेटर ओला और उबर दो किलोमीटर से कम की दूरी के लिए भी कम से कम 100 रुपये चार्ज करते हैं। जबकि शहर में एक ऑटो का दो किलोमीटर का निर्धारित किराया अधिकतम 30 रुपये है। दो किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर के लिए अधिकतम 15 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है। लेकिन ओला या उबर या कई अन्य ऐप आधारित एग्रीगेटर्स ने सूट का पालन नहीं किया।

कर्नाटक परिवहन आयुक्त टीएचएम कुमार ने कहा कि राज्य के ऑन-डिमांड परिवहन प्रौद्योगिकी एग्रीगेटर नियम इन कंपनियों को ऑटो-रिक्शा सेवाएं संचालित करने की अनुमति नहीं देते हैं। इन कंपनियों को केवल टैक्सियों के संचालन का अधिकार है। आयुक्त ने एक नोटिस जारी कर कहा कि एग्रीगेटर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर ऑटोरिक्शा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने के अलावा ग्राहकों से अधिक शुल्क लिया जा रहा है, जबकि सरकार ने प्रत्येक मार्ग और दूरी के लिए दर निर्धारित की है। इन कंपनियों को सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर तीन दिन के भीतर सभी ऑटो सेवाएं बंद करने का आदेश दिया गया है. आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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