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अब नौकरी छोड़ना पड़ जायेगा महंगा! आ गए ये नए नियम, देखें

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Sabkuchgyan Team, नई दिल्ली, 1 दिसम्बर 2021.:- वर्तमान में आप जो नौकरी कर रहे हैं उसे छोड़ने पर आपको आर्थिक रूप से भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आयकर विभाग के एडवांस रूलिंग प्राधिकरण ने अब कहा है कि नियोक्ता को नोटिस अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा किए गए काम के भुगतान, समूह बीमा पॉलिसी के लिए कर्मचारियों से अतिरिक्त प्रीमियम और मोबाइल के भुगतान पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। फोन बिल। (Quitting job is expensive)।

क्या है पूरा आदेश?

आदेश के अनुसार नोटिस भुगतान के मामले में कंपनी वास्तव में कर्मचारी की ‘सेवा’ कर रही है और इसलिए उस पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए। GST नियमों के अनुसार, सेवाओं की आपूर्ति मानी जाने वाली हर गतिविधि पर GST लगाया जाता है।

नोटिस पीरियड के पैसे पर भी देना होगा जीएसटी

एक कर्मचारी को नौकरी छोड़ते समय कंपनी में कुछ दिनों का नोटिस पीरियड देना होता है। यह समय इसलिए लिया जाता है ताकि कंपनी आपकी जगह किसी और को हायर कर सके। यह नोटिस अवधि आमतौर पर लगभग 30 दिनों की होती है। इसके लिए कंपनी आपको पैसे भी देती है। हालांकि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के नए नियमों के मुताबिक कंपनी को इस रकम पर जीएसटी देना होगा।

नीतियों और अन्य बिलों पर भी जीएसटी का बोझ

द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, इसके अलावा, यदि कंपनी ने समूह बीमा पॉलिसी ली है और अपने कर्मचारियों से अपने प्रीमियम का एक हिस्सा लिया है, तो कंपनी को उस अतिरिक्त प्रीमियम राशि पर जीएसटी भी देना होगा। साथ ही अगर कंपनी मोबाइल बिल का भुगतान करती है तो उसे जीएसटी भी देना होगा। तो आपको पहले से ही मोबाइल बिल पर जीएसटी का भुगतान करना होगा।

इससे कर्मचारियों की जेब पर भी दबाव पड़ेगा

हालांकि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के आदेश के मुताबिक कंपनियों को इन सेवाओं पर जीएसटी देना होगा, लेकिन साफ ​​है कि ऐसी सेवाओं का बोझ ज्यादातर कर्मचारियों पर ही पड़ता है।

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