centered image />

अब आधार कार्ड की तरह अनिवार्य होगा जन्म प्रमाण पत्र, मोदी सरकार बदल रही है नियम

0 191
Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

केंद्र सरकार अब आधार कार्ड की तरह ही जन्म प्रमाण पत्र को लगभग हर क्षेत्र के लिए अनिवार्य दस्तावेज बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची में नाम शामिल करने, केंद्र व राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य दस्तावेज बनाने का काम किया जा रहा है. मसौदा विधेयक के अनुसार, जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 में संशोधन किया जा सकता है।

आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा

संग्रहीत डेटा को किसी भी मानव इंटरफ़ेस की आवश्यकता के बिना वास्तविक समय में केंद्रीय रूप से अपडेट किया जाएगा। इसमें जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का हो जाता है तो उसे मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाता है और उसकी मृत्यु के बाद उसे हटा दिया जाता है। प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे मृत्यु का कारण बताने वाले सभी मृत्यु प्रमाणपत्रों की एक प्रति स्थानीय रजिस्ट्रार के अलावा मृतक के परिजनों को उपलब्ध कराएं। हालाँकि, RBD अधिनियम 1969 के तहत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण पहले से ही अनिवार्य है और इसका उल्लंघन अपराध माना जाता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित आरबीडी अधिनियम 1969 में संशोधन वाले विधेयक में कहा गया है कि स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 7 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक आगामी सत्र की 17 बैठकों के चलते अगले सत्र में विधेयक पर चर्चा हो सकती है

Join Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Ads
Ads
Leave A Reply

Your email address will not be published.