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पाकिस्तान समेत इन देशों के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, गृह मंत्रालय ने मांगा आवेदन

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नई दिल्ली । शनिवार, 29 मई, 2021। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का बेहद अहम फैसला लिया है। केंद्र ने देश के 13 जिलों में रह रहे गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे हैं.

शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में शरण मांग रहे हैं। उनके धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध हैं। शुक्रवार को उनसे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 और 2009 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आदेश को तत्काल लागू करने के लिए इस तरह के आशय का नोटिस जारी किया। हालांकि, सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के तहत अभी तक नियमों का मसौदा तैयार नहीं किया है।

जब 2019 में सीएए लागू हुआ, तो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें 2020 की शुरुआत में दिल्ली में हुए दंगे भी शामिल थे।

किन शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता?

नागरिकता अनुसंधान अधिनियम (सीएए) के तहत, गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, जिन्हें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताया गया था, जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत पहुंचे।

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