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अब से दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, देखें लिस्ट

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) अब रात में और महंगा हो जाएगा. फिर यह किसी भी तरह का क्यों नहीं होना चाहिए। इसमें आतिशबाजी, डीजी सेट और सभी तरह की आवाजें शामिल हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने संशोधित दंड की पूरी सूची जारी की है। इसके तहत अगर दिल्ली में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम बजाया जाता है तो 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

डीजी सेट के आकार के आधार पर 1,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा। इतना ही नहीं, उपकरणों को जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सभी संबंधित विभागों को ध्वनि प्रदूषण के लिए इन नए दंडों के बारे में सूचित किया है और उन्हें लागू करने के लिए कहा है।

विशेष रूप से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के लिए सजा में बदलाव किया है। लाउडस्पीकर/पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से शोर के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना और 1000 केवीए से ऊपर डीजल जनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान है।

ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्तर लगभग 55 डेसिबल माना जाता है। एप से प्रदूषण नापने वालों का कहना है कि शहर के किसी भी भीड़भाड़ वाले इलाके में एप से नापी जाने वाली मात्रा 80 डेसिबल से कम न हो।

नई ध्वनि प्रदूषण दंड दर के तहत, निर्धारित मानकों से अधिक शोर करने वाले निर्माण उपकरण पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उपकरण भी जब्त किए जाएंगे। नए प्रावधान के तहत रिहायशी या व्यावसायिक क्षेत्र में पटाखे चलाने वाले किसी भी व्यक्ति पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, अगर साइलेंट जोन में पटाखे चलाए जाते हैं तो 3,000 रुपये जुर्माना होगा. इसके अलावा, अगर सार्वजनिक रैलियों, शादियों और अन्य धार्मिक आयोजनों में पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में 10,000 रुपये तक और मूक क्षेत्रों में 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

जुर्माने की जानकारी

निर्माण मशीनरी से होने वाले शोर के लिए उपकरण को सील कर दिया जाएगा और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

आवासीय और व्यावसायिक पटाखे चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

साइलेंट जोन में पटाखों पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

सार्वजनिक समारोहों, जुलूसों, विवाह समारोहों, धार्मिक समारोहों, आवासीय और व्यावसायिक स्थानों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

साइलेंट जोन में जनसभा, बारात, विवाह समारोह, धार्मिक समारोह में लगेगा 20 हजार रुपये जुर्माना

1000 केवीए के डीजी सेट से आवाज निकालने पर उपकरण सील व 1 लाख रुपये का जुर्माना

62.5 से 1000 केवीए के डीजी सेट पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा

डीजी 62.5 केवीए सेट पर उपकरण सील का प्रावधान और रुपये का जुर्माना।

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