एनजीटी सख्त, लापरवाही के लिए कोच्चि नगर निगम पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ कोच्चि निगम100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी का आरोप है कि ब्रह्मपुरम डंपिंग साइट पर 2 मार्च को कोच्चि कॉर्पोरेशन द्वारा अनुपालन नहीं करने के कारण भीषण आग लग गई थी। एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोहिल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोच्चि निगम को एक महीने के भीतर मुख्य सचिव के पास रुपये जमा करने का आदेश दिया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मुख्य पीठ ने कोच्चि निगम को ब्रह्मपुरम में डंपिंग साइट से निकलने वाले जहरीले धुएं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एनजीटी के अध्यक्षों ने केरल के मुख्य सचिव को जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 मार्च को कचरे के ढेर में आग लगने से पूरे कोच्चि शहर को परेशानी का सामना करना पड़ा था. इसके साथ ही कोच्चि शहर के अस्पतालों में सांस की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है. कचरे के ढेर में आग इतनी भीषण थी कि आग बुझाने के लिए नौसेना के एक हेलीकॉप्टर को बुलाया गया।
सरकारी अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 300 लोगों को सांस संबंधी दिक्कतों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शहर के अस्पतालों में 120 ऑक्सीजन बेड लगाए गए थे। ब्रह्मपुरम डंपिंग साइट पर आग बुझाने के लिए कई उच्च क्षमता वाले पंप, 350 फायरमैन, 150 सहायक कर्मियों और चार हेलीकॉप्टरों को बुलाया गया।
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