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मुंबई की विशेष अदालत ने भारती सिंह-हर्ष लिंबाचिया को ड्रग मामले में दी राहत

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भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दोनों की जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में भारती सिंह और हर्ष दोनों के लिए यह अच्छी खबर है।इस केस के स्पेशल जज ने एनसीबी की इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके विस्तृत आदेश मंगलवार को सामने आए। बता दें कि वी.वी. पाटिल नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट के तहत मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश हैं।

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया को 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है। पिछले साल एनसीबी फिर से दायर किया गया था ऐसे में पिछले हफ्ते इस मामले में कोर्ट ने कहा कि दंपति के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने या तो जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया या कानून के काम में दखल दिया. ऐसे में उनकी जमानत रद्द नहीं की जा सकती है।

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