मुंबई डांस बालाओं को मिल गई राहत दोबारा खुलेगें अब डांस बार- मुंबई सुप्रीम कोर्ट
National : मुंबई डांस बालाओं को मिल गई राहत महाराष्ट्र सरकार के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर प्रदेश में डांस बार खोलने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ कोर्ट ने सरकार के उस फैसले को भी रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि डांस बार स्कूल या धार्मिक स्थल से एक किलोमीटर की दूरी पर ही खुलेंगे।
कोर्ट ने कहा कि मुंबई जैसे क्षेत्र में धार्मिक जगहों से एक किलोमीटर की दूरी पर डांस बार होने का नियम तर्क संगत नहीं है न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि 2005 के बाद से अब तक एक व्यक्ति को भी (डांस बार का) लाइसेंस नहीं दिया गया। ऐसा नहीं किया जा सकता। इस संबंध में नियम तय किए जा सकते हैं, न्यायालय ने 2016 महाराष्ट्र कानून को चुनौती देने वाली होटल एवं रेस्तरां मालिकों की याचिकाओं पर अपना फैसला पिछले साल अगस्त में सुरक्षित रखा था।
इससे पूर्व याचिकाकर्ताओं ने पीठ को बताया था कि राज्य सरकार ने डांस बारों के संचालन की स्थितियों पर नया कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेश को दरकिनार किया है। डांस बार को लेकर कोर्ट ने दिए ये आदेश… कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ग्राहक डांसर्स को टिप दे सकते हैं, मगर उनपर पैसे नहीं लुटा सकते।
कोर्ट ने कहा कि डांसर और मालिक के बीच वेतन फिक्स करना सही नहीं। ये अधिकार सरकार का नहीं बल्कि मालिक और डांसर के बीच आपसी कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। कोर्ट ने कहा कि शाम 6:30 से 11:30 तक का समय पर्याप्त है। कोर्ट ने डांस बार में सीसीटीवी लगाने के नियम को भी खारिज किया। कोर्ट ने कहा यह निजता के अधिकार का हनन है। डांसर को अलग से टिप दी जा सकती है लेकिन पैसे नहीं उछाले सकते। शाम के 6 बजे से रात 11.30 बजे तक खुल सकेंगे डांस बार।
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