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मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामला, लंबित मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही रिजगाह मस्जिद मामले में लंबित मामलों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 मई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है. उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश मथुरा को सभी लंबित मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जिसके बाद अब मामले के सभी लंबित मामलों की सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में होगी।

उल्लेखनीय है कि भगवान श्रीकृष्ण विराजमान व 7 अन्य ने मथुरा कोर्ट में लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. अदालत ने प्रतिवादी पक्षों (सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट, शाही मस्जिद, मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान) को अपना जवाब दाखिल कर दिया है।

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