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लॉकडाउन 3.0: अभी ही जान लीजिये किस जोन में किस चीज़ की छूट दी जाएगी और क्या बंद रहेगा

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लॉकडाउन 3.0  का तीसरा चरण 4 मई से शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  लॉकडाउन   की घोषणा नहीं की है , लेकिन गृह मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। चलिए जानते हैं कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में किसकी छूट  होगी और क्या बंद होगा

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 लॉकडाउन 3.0 में क्या छूट मिलेगी

रेड ज़ोन में कोई गतिविधि नहीं है

ग्रीन ज़ोन में आधी आबादी बस चला सकती है।

50 प्रतिशत आबादी के साथ चलने वाले बस डिपो में

रेड ज़ोन में आवश्यक सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी होगी।

मनरेगा के काम को मंजूरी

शराब और सुपारी की दुकानें ग्रीन जोन में खोली जाएंगी।

इन दुकानों में दो यार्ड होंगे, एक बार में पांच से ज्यादा लोग नहीं होंगे।

ऑरेंज जोन में जिलों के भीतर जरूरी काम के लिए वाहनों को चलाने के लिए दो लोगों के अलावा ड्राइवर को बैठने की मंजूरी दी गई थी।

ऑरेंज ज़ोन में एक टैक्सी में शहरी क्षेत्रों में उद्योग खोलने की सशर्त अनुमति

आवश्यक वस्तुओं के निर्माण के लिए

नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण की अनुमति

निजी कार्यालयों को 33 प्रतिशत लोगों के साथ रेड ज़ोन में निर्माण कार्य की अनुमति दी जा सकती है

Lockdown 3.0: Now know what will be allowed and what will be closed लॉकडाउन 3.0

निर्माण कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के रेड ज़ोन में स्वीकृत

निर्माण कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है

कृषि कार्य के लिए अनुमति दी गई है

स्वास्थ्य सुविधाओं सामाजिक ओपेनिंग बैंक, एनबीएफसी के साथ प्रगति में ओपीडी सेवा रहेगी,

भारतीय डाक सुविधा खोलने के लिए अनुमति दी गई

बीमा कंपनी रेड जोन में सबसे अधिक निजी संस्थान खोलने की अनुमति उपलब्ध होगी।

रेड जोन प्रति में आईटी हार्डवेयर और जूट उद्योग खोलने के लिए सशर्त मंजूरी

पशुपालन सहित मत्स्य पालन का मिशन खेती को मंजूरी

आंगनवाड़ियों को स्वीकृत कार्य सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे,

33 प्रतिशत आबादी के साथ कार्यालय खोले जाएंगे मीडिया को प्रिंट और प्रसारित करने की अनुमति

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सरकार ने देश भर में लाल, हरे और नारंगी क्षेत्रों की एक सूची जारी की, तीसरे चरण में क्या बंद होगा

स्कूल और कॉलेज हर क्षेत्र में बंद रहेंगे

हर क्षेत्र में, सुबह सात बजे से सुबह सात से सात बजे तक गैर जरूरी काम के लिए आने पर पाबंदी है।

साइकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा टैक्सी और टैक्सी पर भी हवाई, सड़क, ट्रेन और मेट्रो यात्रा पर प्रतिबंध, सैलून, नाई की दुकान भी नहीं चलेगी,

स्पा बंद रहेगा होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे

सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद हो जाएंगे।

65 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी जाती है।

क्षेत्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए, राज्यों को कड़ाई से अधिकार है।

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