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ITR फाइल करने की लास्ट डेट: रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है, इसे अपने घर में आराम से करें! तकनीकी जानकारी?

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ITR फाइल करने की लास्ट डेट: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है। आयकर विभाग खुद करदाताओं को रोजाना याद दिला रहा है और उनसे जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल करने का आग्रह कर रहा है। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो बिना देर किए कर दें। फिलहाल ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है.

असेसमेंट ईयर में की गई कटौतियों के रिफंड के अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आईटीआर का काफी महत्व है। अगर आप कार लोन या होम लोन लेना चाहते हैं तो बैंक आपसे आईटीआर मांगेगा। इसलिए, भले ही आपकी आय कर योग्य न हो, आपको आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।

कई बार लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कुछ छोटी-छोटी जानकारियों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए न तो उन्हें रिफंड मिलता है और न ही आईटीआर को वैध माना जाता है। ये छोटी-छोटी गलतियां करदाताओं को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। आईटीआर फाइल करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

आईटीआर का सही प्रकार चुनना –

आईटीआर दाखिल करते समय सही आईटीआर फॉर्म चुनना सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आय के स्रोत क्या हैं, क्या आपके पास आवासीय संपत्ति है, क्या आपके पास विदेश में कोई संपत्ति है या आप किसी कंपनी में भागीदार हैं।

जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है? यदि आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं और आपकी आय का एकमात्र स्रोत वेतन है तो आपको आईटीआर-1 दाखिल करना होगा। वहीं अगर आप शेयर बाजार, म्युचुअल फंड या संपत्ति से किसी व्यवसाय से लाभ या पूंजीगत लाभ अर्जित कर रहे हैं तो आपको आईटीआर-2 फाइल करना होगा।

व्यक्तिगत और बैंक खाता विवरण –

आईटीआर दाखिल करते समय सटीक व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी गलत होने पर आईटीआर फॉर्म को खारिज किया जा सकता है। इसके अलावा रिफंड का दावा करने वाले करदाताओं को बैंक खाते की सही जानकारी देनी चाहिए। प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट होना भी जरूरी है। अगर IFSC कोड या बैंक खाते का विवरण गलत है, तो धनवापसी अटक सकती है।

आईटीआर में आय छिपाना –

कई टैक्सपेयर्स आईटीआर में टैक्स फ्री इनकम नहीं दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, पीपीएफ से प्राप्त ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत प्राप्त ब्याज, रिश्तेदारों से उपहार आदि। हालांकि, दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से प्राप्त सभी उपहार कर मुक्त नहीं होते हैं। एक निश्चित सीमा के बाद उन्हें इनकम टैक्स भी देना होता है। यदि इन कर-कटौती योग्य योजनाओं से आय रिटर्न में नहीं दिखाई जाती है तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।

समय सीमा की प्रतीक्षा –

समय सीमा के बाद आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना लग सकता है। अगर आप 31 जुलाई 2022 से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास गलती होने पर आईटीआर में संशोधन करने का विकल्प होगा। यदि आप इस समय सीमा के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको कोई सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर अगर डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाती है तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

आईटीआर सत्यापित नहीं –

आईटीआर फाइल करना ही काफी नहीं है। ITR का वेरिफिकेशन उतना ही जरूरी है, जितना रिटर्न फाइल करना। बहुत से लोग ITR फाइल तो करते हैं लेकिन वेरिफाई नहीं करते। रिटर्न फाइल करने के बाद आपके पास आईटीआर वेरिफाई करने के लिए 120 दिन का समय होता है। आईटीआर वेरीफाई करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। आधार प्रमाणीकरण सबसे आसान तरीका है।

इसके अलावा बैंक अकाउंट से भी आईटीआर वेरिफाई किया जा सकता है। अगर यह ऑनलाइन नहीं है तो आईटीआर की एक कॉपी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भेजकर इसकी पुष्टि की जा सकती है। याद रखें, आईटीआर सत्यापित होने तक आपकी धनवापसी संसाधित नहीं की जाएगी।

सभी को आईटीआर फाइल करना चाहिए-

कई मामले ऐसे भी होते हैं कि बहुत से लोग ITR फाइल नहीं करते हैं। ऐसी गलती से सभी को बचना चाहिए। यदि आपकी आय कर योग्य है और आप कर का भुगतान नहीं करते हैं या आपने आय के बारे में गलत जानकारी दी है, तो यह माना जाता है कि आप कर से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट न सिर्फ आपको नोटिस जारी कर सकता है, बल्कि भारी जुर्माना भी लगा सकता है. इसके अलावा कारावास भी हो सकता है। इसके अलावा, आईटीआर नहीं भरने से आप कई लाभों से वंचित रह सकते हैं। बैंक से कोई ऋण लेने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

इस तरह फाइल करें ITR-

 

  • सबसे पहले, लॉग इन करें
  • अपना यूजर आईडी दर्ज करें और जारी रखें विकल्प चुनें। अब पासवर्ड डालकर लॉगइन करें।
  • लॉग इन करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, यहां आपको ई-फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न विकल्प चुनें और असेसमेंट ईयर चुनें।
  • अब आपको ऑनलाइन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फिर पर्सनल ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद ITR-1 या ITR-4 में अपने अनुसार फॉर्म को सेलेक्ट करें।
  • अगर आप वेतनभोगी हैं तो आपको ITR-1 विकल्प चुनना होगा।
  • आईटीआर रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फाइलिंग टाइप पर 139(1)- ओरिजिनल रिटर्न चुनें।
  • इतना करने के बाद सेलेक्टेड फॉर्म खुल जाएगा उसमें सभी जानकारी सही से दर्ज करें।
  • अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित करें और रिटर्न की हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें।

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