श्रम कानून ! अब आपको करना होगा 12 घंटे काम, सैलरी भी घटेगी
Sabkuchgyan Team, नई दिल्ली, 20 दिसम्बर 2021.: नए साल में नागरिकों की जीवनशैली में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. साथ ही कई बदलाव नागरिकों को प्रभावित करने वाले हैं। नए साल में नया श्रम कानून लागू होने की उम्मीद है।
इसे देखते हुए कर्मचारियों के वेतन से छुट्टियों और काम के घंटों में बदलाव किया जाएगा। नए श्रम कानून के तहत काम से चार दिन और सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी होगी। इसमें आपको आठ की जगह 12 घंटे काम करना होगा। श्रम मंत्रालय ने कहा कि 48 घंटे का कार्य सप्ताह नियम भी लागू होगा।
इसके अनुसार जहां आठ घंटे काम लिया जाएगा, वहीं एक दिन की छुट्टी होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कम से कम 13 राज्यों ने नियमों का मसौदा तैयार किया है। नए श्रम कानून में कई प्रावधान कार्यालय कर्मचारियों के साथ-साथ कंपनियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी प्रभावित करेंगे।
केंद्र के बाद अगले वित्तीय वर्ष तक राज्य के वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर चार श्रम संहिताएं लागू होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने इस संहिता के तहत नियमों को अंतिम रूप दिया है। अब राज्यों को अपने नियम बनाने होंगे। चार श्रम संहिताओं के अगले वित्तीय वर्ष तक लागू होने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों के हाथ में कम वेतन , सूचना, कानून, नए कर्मचारियों के मूल वेतन (बेसिक) और भविष्य निधि (पीएफ) में बड़े बदलाव की संभावना है। कर्मचारी के पीएफ खाते में मासिक योगदान बढ़ेगा। लेकिन इससे कर्मचारियों के वेतन में भी कमी आएगी। नए श्रम संहिता में भत्तों को 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। इसलिए कर्मचारियों के कुल वेतन का 50% मूल वेतन होगा।
पीएफ की गणना
पीएफ की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है। यदि किसी कर्मचारी का वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है, तो उसका मूल वेतन 25,000 रुपये होगा। शेष 25,000 रुपये में भत्ते शामिल होंगे। मूल वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारी का पीएफ और कम हो जाएगा। कंपनी का योगदान भी बढ़ेगा।