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पैन कार्ड रखने वालो के लिए आ गयी एक बुरी खबर जानिए इसके बारे में

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पैन कार्ड आजकल लोगों के लिए बेहद ही जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। इस डॉक्यूमेंट की मांग अक्सर बैंकों और अन्य कई सारी जगहों पर की जाती है। ऐसे में अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। दरअसल अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन कार्ड अब रद्द भी हो सकता है।

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आयकर विभाग की माने तो 30 सितम्बर से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसे में अगर आपने 30 सितंबर तक यह काम नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आयकर विभाग ने कुछ टिप्स भी साझा किए हैं। पैन कार्ड को आधार से लिंक ना कराने पर आयकर की धारा 139एए के तहत पैन कार्ड को इनवैलिड माना जाएगा। साथ ही अगर पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो इस वजह से टैक्स रिफंड भी फंस सकता है। ऐसे में अगर आपने अभी तक पैन-आधार को लिंक नहीं किया है तो इसे लिंक करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आप एसएमएस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप

कैपिटल लेटर में यूआईडीपैन लिखने के बाद स्पेस दें।
इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालकर फिर से स्पेस दें।
इसके बाद 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर लिखें और उसके बाद इसे 567678 या 56161 पर एसएमएस कर दें।
इसके अलावा आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके भी आसानी से लिंक कर सकते हैं

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