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ध्यान दें! आईटीआर ई-वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू किए… पढ़ें

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ITR E-Verification: इनकम टैक्स की आखिरी तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स पर पेनाल्टी लगेगी, इसी तरह सरकार ने ई-वेरिफिकेशन के लिए भी नियम सख्त कर दिए हैं. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ऐसे लोगों को ई-वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 30 दिन का वक्त मिलेगा.

सत्यापन की तारीख को आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख के रूप में माना जाएगा।

आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के ई-सत्यापन के लिए कम समय सीमा 1 अगस्त से 31 दिसंबर, 2022 तक लागू होगी। इतना ही नहीं, सत्यापन की तारीख को आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख माना जाएगा और उसी के अनुसार ब्याज और विलंब शुल्क लिया जाएगा।

…तो रिटर्न दाखिल के रूप में नहीं माना जाएगा

अधिसूचना के अनुसार, यदि करदाता इस समय सीमा को पूरा नहीं करता है, तो उसका रिटर्न दाखिल नहीं माना जाएगा। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2021-22 और निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 31 दिसंबर, 2022 के बाद रिटर्न दाखिल करना प्रतिबंधित है। हालांकि, 31 जुलाई तक दाखिल आयकर रिटर्न के लिए पहले की तरह ई-सत्यापन के लिए 120 दिनों की अनुमति होगी।

5.83 करोड़ रिटर्न दाखिल

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई तक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल करीब 7.1 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल दिसंबर तक सिर्फ 5.83 करोड़ रिटर्न दाखिल किया गया है।

इसके अलावा सरकार को इस साल आयकर रिटर्न प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में सुझाव मिले हैं और आने वाले वर्षों में इस प्रक्रिया को आसान बनाने की कवायद शुरू की जाएगी।

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