सिर्फ 330 रुपये में 2 लाख रुपये का बीमा कवर! कोरोना की मौत के बाद भी नॉमिनी को मिलेगा पैसा
मुंबई, 16 जनवरी : कोरोना संक्रमण के बाद से जनजीवन बेहद अनिश्चित हो गया है। किसका क्या होगा और कौन छोड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने परिवार के भविष्य के लिए वित्तीय प्रावधान करना आवश्यक है।
कोरोना काल में आप टर्म इंश्योरेंस के जरिए अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं। हालांकि, यदि आप उच्च प्रीमियम के कारण बीमा नहीं ले पा रहे हैं, तो आप केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) का लाभ उठा सकते हैं। यह बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी की किसी भी तरह से मृत्यु होने पर नॉमिनी या परिवार को 2 लाख रुपये की राशि मिलती है।
यानी अगर किसी व्यक्ति की मौत कोरोना से होती है तो बीमित व्यक्ति या उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा मिलेगा.
यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है
PMJJBY एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद ही टर्म इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। यदि पॉलिसीधारक अवधि समाप्त होने के बाद ठीक हो जाता है, तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता है।
330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देना होगा
पीएमजेजेबीवाई का लाभ उठाने के लिए प्रति वर्ष 330 रुपये का प्रीमियम देना होगा। यह प्रीमियम राशि 25 मई से 31 मई के बीच खाते से अपने आप कट जाएगी। इसके लिए आवेदक को अपनी सहमति देनी होगी।
निवेश पर टैक्स बचत के साथ मजबूत रिटर्न?
तो यह आपके लिए 1 जून से 31 मई तक का सबसे अच्छा विकल्प कवर अवधि है। इसकी कवर अवधि 1 जून से 31 मई तक है। इसका मतलब यह है कि अगर पीएमजेजेबीवाई पॉलिसी किसी भी तारीख को खरीदी जाती है, तो पहले साल के लिए इसका कवरेज अगले साल के 31 मई तक होगा। इसमें योजना में नामांकन के बाद 45 दिनों के लिए जोखिम कवर मिलता है।
PMJJBY का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए।
यह बैंक खाता सरकारी या निजी बैंक में हो सकता है। इसके बाद आवेदक को PMJJBY के लाभ के लिए आवेदन करना होगा। नॉमिनी को उस बीमा कंपनी या बैंक में दावा करना होता है जहां बीमित व्यक्ति ने बीमा लिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा। डिस्चार्ज रसीद अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ होनी चाहिए।
इसका लाभ कहां उठाया जा सकता है?
यह योजना एलआईसी के साथ-साथ अन्य निजी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा चलाई जा रही है। आप अपने बैंक में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कई बैंकों का बीमा कंपनियों के साथ गठजोड़ है।