बढ़ा लॉकडाउन एक्सटेंशन, जानिये ऐसी 10 बातें जो आपके लिए अब बेहद जरूरी है
लॉकडाउन (Lockdown) एक्सटेंशन, जो 3 मई को समाप्त होनी थी, लेकिन देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के खतरे के कारण इसको दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है।
- आदेश में कहा गया है कि वे जिले ग्रीन ज़ोन (Green Zone) के अंतर्गत आएंगे, जहाँ अभी तक कोरोनोवायरस के कोई मामले नहीं आए हैं या जहाँ पिछले 21 दिनों में कोई नए मामले सामने नहीं आए हैं। जिलों को लाल क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्टि किए गए मामलों की दर को दोगुना करना, परीक्षण की सीमा और जिलों से निगरानी की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया जाएगा। जिन जिलों को न तो लाल और न ही ग्रीन जोन में रखा जाएगा, वे सभी जिले ऑरेंज जोन के तहत आएंगे।
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कोविड 19 संक्रमण के प्रसार के कारण देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को कंटेनर जोन कहा जाता है। वे रेड और ऑरेंज ज़ोन में आते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां संक्रमण फैलने का खतरा सबसे अधिक है। ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में खोलने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा उपायों की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, यह कंटेंट जोन में भी बंद रहेगा।
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प्रतिबंधों के साथ रेड जोन में कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है। एक व्यक्ति को अधिकतम 2 व्यक्तियों (चालक के अलावा) और दोपहिया वाहनों के साथ चार-पहिया वाहनों में यात्रा करने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू), औद्योगिक संपदा और टाउनशिप की अनुमति है। दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, कच्चे माल, और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों को अन्य औद्योगिक गतिविधियों में कार्य करने की अनुमति है। उत्पादन इकाइयों को निरंतर प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला, आईटी हार्डवेयर, जूट उद्योग और, पैकेजिंग सामग्री निर्माण इकाइयां संचालित करने में सक्षम होंगी।
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रेड जोन के तहत शहरी क्षेत्रों में गैर-जरूरी सामानों के लिए मॉल, बाजार और बाजार परिसर में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। हालांकि, सभी स्टैंडअलोन (Standalone) दुकानें, पड़ोस कॉलोनी की दुकानें, और आवासीय परिसरों को शहरी क्षेत्रों में खुले रहने की अनुमति है। रेड जोन (Red Zone) में, केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति है। यानी ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ जरूरी सामान ही कर पाएगी। निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। बाकी घर से काम करना पड़ेगा।
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रक्षा और सुरक्षा सेवाएँ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएँ, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), सीमा शुल्क, भारतीय खाद्य निगम, भी खतरे वाला इलाका। (FCI) नेशनल कैडेट कॉर्प्स (NCC), नेहरू युवा केंद्र (NYK) और नगरपालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी। सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए आवश्यक कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा।
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ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और रेड जोन में ईंट-भट्टों सहित सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति है। वित्तीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खुला रहेगा। इसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (NBFC), बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियाँ, और सहकारी समितियाँ शामिल हैं। सार्वजनिक सेवाओं जैसे बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट, कूरियर और डाक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति है।
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ऑरेंज ज़ोन (Orange Zone) में रेड जोन में दी गई सभी अनुमतियों के अलावा, टैक्सी और कैब कंपनियों को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ काम करने की अनुमति होगी। ग्रीन ज़ोन में उन कामों को छोड़कर सभी कामों की अनुमति दी जाएगी, जो पूरे देश में प्रतिबंधित हैं। बसें 50% तक की बैठने की क्षमता के साथ काम कर सकती हैं और बस डिपो 50% की क्षमता पर चल सकती हैं।
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सभी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर सभी के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आंदोलन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
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समाचार एजेंसी एएनआई ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि ग्रीन जोन में शराब और सुपारी की दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान रेड और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानों को छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन शराब और सुपारी की दुकानों को ग्रीन ज़ोन में खोलने की अनुमति होगी। यहां लोगों को एक-दूसरे से लगभग 6 फीट (2 गज) की दूरी रखनी पड़ती है। साथ ही, एक समय में पांच से अधिक लोग शराब की दुकान में खड़े नहीं हो पाएंगे।
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सभी प्रकार के कार्गो परिवहन को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी। कोई भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा। इस प्रकार के आंदोलन के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी।