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विदेशी वैक्सीन कंपनियों से जानकारी मांगने वाले याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना 

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नई दिल्ली, बुधवार, 19 मई, 2021 देश में कोरोना संक्रमण को लेकर हो रहे हाहाकार के बीच वैक्सीन की मांग भी बढ़ गई है और सरकार ने अब विदेशी टीकों को भारत में इस्तेमाल की अनुमति देना शुरू कर दिया है.

इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में अनुमोदन के लिए अपने आवेदन पर जानकारी मांगने वाली विदेशी वैक्सीन कंपनियों द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि आजकल किसी व्यक्ति के पास कोई विचार होने पर तुरंत जनहित याचिका दायर करना फैशनेबल है। याचिका के अधिकार का इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। देश में सूचना का अधिकार अधिनियम भी है। जिसके तहत यह जानकारी मिल सकती है।

याचिका मयंक वाधवा नाम के शख्स ने दायर की थी। किस दिशा में यह जानकारी केंद्र व संबंधित व्यक्तियों को देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि केंद्र को विदेशी वैक्सीन कंपनियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए और जिस आधार पर उन्होंने मंजूरी मांगी है।

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