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31 मार्च तक पैन कार्ड को करायें आधार से लिंक, वरना होगा नुकसान

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 अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो करा लीजिये, क्योंकि आयकर विभाग आपकी इस लापरवाही पर 10000 रूपये तक का जुर्माना लगा सकता है, आयकर विभाग ने नागरिकों को 31 मार्च 2020 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की समय सीमा निर्धारित की है।

Have PAN card linked to Aadhaar by March 31, otherwise loss will occurज़ी न्यूज़ से स्क्रीनशॉट लिया गया है

इस आधार पर लग सकता है जुर्माना जाने-

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अधिकारियों का कहना है कि जब पैन कार्ड को इनकम टैक्स एक्ट के तहत आधार से लिंक नहीं कराने पर ऐसे पैन कार्ड को निष्क्रिय समझा जाएगा, जब पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा , तो यह समझा जाता है कि इससे जुड़ी जानकारियाँ सरकार से साझा नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति पर इनकम टैक्स विभाग मौजूदा कानून के सेक्शन 272 बी के तहत ऐसे कार्डधारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, और इन आयकर दाताओं पर 10000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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