Love Jihad: धर्म परिवर्तन कानून पर सरकार की मुहर, अगर गुपचुप तरीके से होगी शादी तो होगी 10 साल की कैद

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Love Jihad: योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अवैध धर्मांतरण सहित 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, राज्य सरकार ने अंतर-धार्मिक विवाह पर एक नया कानून पारित किया है। अन्य धर्मों में, अब शादी से पहले दो महीने का नोटिस देना आवश्यक है। साथ ही जिलाधिकारी का अनुमोदन भी अनिवार्य हो गया है। गुमनामी के तहत शादी करना 10 साल तक की सजा है।

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक प्रथा के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ प्रोसिजलिटी बिल 2020 शुरू किया था।

जबरन धर्मांतरण की 100 से अधिक घटनाएं हुईं। इसके भीतर, धर्म को धोखे और बल द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है। इस पर कानून एक आवश्यक नीति बन गई, जिसे अदालत ने आदेश दिया है। कैबिनेट ने मंगलवार को विधेयक पारित किया, जिसे मंजूरी दे दी गई।

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