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ओटीटी पर स्मोकिंग सीन को लेकर सरकार सख्त, तंबाकू विरोधी चेतावनी अनिवार्य

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केंद्र सरकार ने बुधवार को तंबाकू उत्पादों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी कंटेंट दिखाने से पहले कार्यक्रम के शुरू और बीच में तंबाकू को लेकर कानूनी चेतावनी दिखाना अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को तंबाकू के खिलाफ कानूनी चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है।आपको बता दें कि अभी तक देश में फिल्मों या टीवी शोज में इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर कोई ठोस दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए थे।

अब नए आदेश के मुताबिक तंबाकू से जुड़ी कानूनी चेतावनी को कार्यक्रम के शुरू और बीच में प्रदर्शित करना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पेश किए जा रहे कंटेंट में तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल से जुड़ी चेतावनियों को लेकर कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद काफी चर्चा के बाद सरकार ने इस संबंध में फैसला लिया है.

सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को प्रोग्राम दिखाते समय स्क्रीन के नीचे तंबाकू उत्पादों को दिखाना होगा। सिनेमाघरों और टीवी चैनलों में दिखाई जाने वाली फिल्मों में यह नियम पहले से ही लागू है। फिल्म के पहले और दौरान तंबाकू के बारे में चेतावनी जारी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसका उपयोग गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है।

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