खुशखबरी : सरकार के इस कदम से जल्द मिल सकता है सहारा के करोड़ों निवेशकों का फंसा पैसा
सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। उनके निवेशकों को कम समय के भीतर अपना निवेशित पैसा वापस मिलने की संभावना है। सहारा के सेबी फंड में 24000 करोड़ रुपए जमा हैं। सरकार ने इसमें से 5000 हजार आवंटित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि 1.1 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल सके.
सहारा-सेबी फंड में कुल 24,979 करोड़ रुपए जमा हुए
इन लोगों का पैसा सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में लंबे समय से पड़ा हुआ है. 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट को 25,781 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था। इन कंपनियों ने मार्च 2008 और अक्टूबर 2009 में तीन करोड़ निवेशकों से यह रकम जुटाई थी। इन दोनों कंपनियों के पास अब तक रु. 15,569 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं, जिनमें से रु। 9,410 करोड़ का ब्याज मिला है। इस तरह कुल 24,979 करोड़ रुपए सहारा-सेबी फंड में जमा हैं। रिफंड के बाद भी इस खाते में 23,937 करोड़ रुपए जमा हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट के विशेष आदेश के बावजूद सहारा समूह ने सहयोग नहीं किया है
सहकारिता मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि चार बहु-राज्य सहकारी समितियों, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने नौ से अधिक से 86,673 रुपये एकत्र किए। करोड़ निवेशक थे और जिनमें से 62,643 करोड़ रुपये अंबी घाटी में निवेश किए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के विशिष्ट आदेश के बावजूद सहारा समूह सहकारी समितियों ने इस मामले में सहयोग नहीं किया और निवेशकों के पैसे वापस करने और दावा निपटान की प्रक्रिया को खारिज कर दिया.
👉 Important Link 👈 |
👉 Join Our Telegram Channel 👈 |
👉 Sarkari Yojana 👈 |