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खुशखबरी! लाखों पेंशनभोगियों को मिला सरकार की तरफ से ये उपहार, कैसे उठाये फायदा अभी जाने

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नई दिल्ली: खुशखबरी! सरकार ने केंद्रीय पेंशनरों को उत्तरजीविता प्रमाणपत्र जारी करने के नियमों में ढील दी है। अब कोई भी केंद्रीय पेंशनर 31 दिसंबर 2020 तक जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। केंद्र सरकार के तहत सभी पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर के महीने में जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।

सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियम में ढील दी है। सरकार ने कहा है कि इस साल, सभी पेंशनभोगी 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच कभी भी जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2020 तक जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान सभी पेंशनरों को पेंशन वितरण अधिकारियों द्वारा पेंशन दी जाएगी।

केंद्र सरकार सभी पेंशनरों से कहा है कि वीडियो आधारित पहचान की संभावना को पता है। इसकी मदद से पेंशनरों को केवल वीडियो के माध्यम से पहचाना जा सकता है और उनके जीवित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। हालाँकि इसके लिए RBI के नियमों का भी ध्यान रखना होगा।

प्रमाण पत्र

अवधि को रोकने के लिए जीवन भर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए याद कर सकते हैं कि 80 वर्ष की आयु में 1 नवंबर से 31 दिसंबर है। साथ ही, 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए, सेवानिवृत्ति और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 1 नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से इस फॉर्म को जमा करने की अनुमति दी है। हालांकि, अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। यदि कोई पेंशनधारक इस फॉर्म को निर्धारित अवधि के भीतर भरने में विफल रहता है, तो उसकी पेंशन अगले महीने से रोक दी जा सकती है। हालांकि, जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद पेंशन फिर से शुरू की जाएगी।

डिजिटल पेंशन प्रमाणपत्र ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं

– वर्ष 2014 में सरकार ने आधार के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा दी थी। यह पेंशनर के आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करता है।

– यह किसी भी नागरिक सेवा केंद्र या पेंशन जारी करने वाले कार्यालय में जाकर किया जा सकता है। ‘जीवन प्रमाण आवेदन’ तब जीवन प्रमाण पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

– इसके बाद पेंशनर को आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और पीपीओ नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर, बैंक विवरण जैसी जानकारी देनी होती है। आधार सर्टिफिकेशन पूरा होने के बाद, लाइफ क्वांटिटी आईडी की मदद से लाइफ क्वांटिटी वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड की जा सकती है।

– पेंशन एजेंसी के पास डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र भी उपलब्ध है। 2014 से, 2.6 करोड़ से अधिक पेंशनरों ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

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