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गुड न्यूज़! टोल प्लाजा पर 10 सेकेंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा तो नहीं देना होगा टैक्स

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नई दिल्ली: अगर आपके पास कार है और टोल प्लाजा (Toll Plaza) से रोजाना आना-जाना होता है, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाजा के नियमों को अपडेट कर बड़े बदलाव किए हैं। सरकार ने फरवरी 2021 से राजमार्ग यात्रा को सुविधाजनक बनाने, भीड़भाड़ को खत्म करने और टोल प्लाजा पर कर चुकाने के लिए लंबी कतारों को खत्म करने के लिए फास्ट टैग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया था।

क्या है नया नियम-

अब सरकार ने टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूलने के लिए अहम नियम बनाया है. तदनुसार, यदि आपका वाहन टोल प्लाजा पर 100 मीटर से अधिक जाम हो जाता है या आपको टैक्स का भुगतान करने के लिए 10 सेकंड से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है, तो आपसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। दोनों ही मामलों में एक पूर्ण टोल है।

दिखाई देंगे ये बदलाव-

इस नए नियम को लागू करने के लिए टोल कलेक्शन प्वाइंट पर एक पीली लाइन खींची जाएगी और टोल ठेकेदार को निर्देश दिया जाएगा कि अगर वाहनों की लाइन पीली लाइन से आगे जाती है तो वाहन चालकों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा. नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक फास्ट टैग अनिवार्य होने के बाद ज्यादातर टोल प्लाजा पर वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की प्रक्रिया काफी तेज हो गई है, जिसमें 100 मीटर लंबी लाइन की जरूरत नहीं होती है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक टोल प्लाजा पर 96 फीसदी वाहन अब फास्ट टैग के जरिए टोल टैक्स का भुगतान करते हैं। देश के कुछ टोल प्लाजा पर यह आंकड़ा 99 फीसदी तक है।

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