गाजियाबाद में 5 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी करारेसा सोनू गुप्ता की फांसी की सजा POCSO कोर्ट ने खारिज कर दी है. साथ ही उन पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कल सोनू को दोषी ठहराया था। उसने कोर्ट में माना था कि उसने यह ज्यादती की है। घर के बाहर वन क्षेत्र के पास खेल रही बालिका को उठाकर ले गए।
5 दिसंबर को दोपहर करीब 1:00 बजे बच्ची को उसकी दादी स्कूल से उठा ले गई। घर के अंदर खाना खा रहे थे परिजन बाहर बच्ची खेल रही थी। सोनू गुप्ता ने बच्ची को घर के बाहर से अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी गला दबा कर हत्या कर दी गयी. हत्या के बाद बच्ची के शव को छिपा दिया गया था। इस मामले में आरोपी सोनू गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.