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Flight ticket refund new rule: टिकट कैंसिल कराने, बोर्डिंग से मना करने पर पैसे वापस होंगे

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Flight ticket refund new rule: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यात्री टिकट को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार, अगर कोई एयरलाइन सेवा कंपनी किसी यात्री के टिकट को डाउनग्रेड करती है, उसे सूचित किए बिना टिकट रद्द कर देती है या उसे बोर्डिंग से इनकार कर देती है, तो उसे टिकट का 30% से 75% वापस करना होगा। नए नियम 15 फरवरी से लागू होंगे।

Flight ticket refund new rule:

नए नियमों के तहत कंपनियों को घरेलू उड़ानों पर टिकट की कीमत का 75 फीसदी रिफंड करना होगा। इसमें टिकट पर लगने वाला टैक्स भी शामिल होगा। इसके अलावा, 1500 किमी या उससे कम की उड़ानों के लिए टिकट की कीमत का 30%, 1500 किमी से 3500 किमी के बीच की उड़ानों के लिए 50% और 3500 किमी से ऊपर की उड़ानों के लिए 50%, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के मामले में 75% वापस किया जाएगा। यात्रियों को देना चाहिए। इसमें टिकट पर लगने वाला टैक्स भी शामिल होगा।

बता दें कि डीजीसीए के अधिकारी लगातार एक्शन मोड में हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे एयर इंडिया के न्यूयॉर्क से नई दिल्ली के विमान में यूरिन स्कैम के बाद डीजीसीए ने एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। DGCA ने पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है.

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