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पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की बढ़ी समय सीमा

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केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ी राहत दी है. जिसके तहत सरकार ने आज से इसकी तारीख बढ़ा दी है। अधिनियम की धारा 139AA के तहत पैन (Pan Card) के साथ आधार संलग्न करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। इससे कार्डधारकों को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सरकार कई बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख बढ़ा चुकी है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड नंबर से लिंक नहीं कराया है तो देर न करें, क्योंकि 30 सितंबर के बाद आपको इसके लिए पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।

लगेगा 1000 रूपए का जुर्माना

इनकम टैक्स एक्ट के तहत बनाए गए नए नियम के मुताबिक पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ने पर 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. चार्टर्ड एकाउंटेंट सीके मिश्रा ने बताया कि वित्त विधेयक 2021 द्वारा आयकर अधिनियम में धारा 234एच को जोड़ा गया है, जिसके अनुसार निर्धारित समय के भीतर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पहले इस समय सीमा की समय सीमा 31 मार्च, 2021 थी, लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया है।

मिश्रा ने कहा कि अगर कोई 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। उन्होंने कहा कि यह काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि एसएमएस भेजना भी आधार पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। उस ने कहा कि आप अपने मोबाइल से संदेश भेजकर पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं।

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