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Deaths from Corona vaccine: ‘कोरोना वैक्सीन से हुई मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं’- सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब

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Deaths from Corona vaccine: कोरोना टीकाकरण के दुष्प्रभाव के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह बात कही है। सरकार ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां इंजेक्शन के कारण मौत हुई है, मुआवजे की मांग के लिए दीवानी अदालत में मुकदमा दायर करना ही एकमात्र विकल्प है।

हलफनामा एक माता-पिता द्वारा दायर याचिका के जवाब में दायर किया गया है, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी दो छोटी बेटियों की मृत्यु पिछले साल कोविड वैक्सीन लेने के बाद हुई थी। याचिका में टीकाकरण के बाद होने वाले दुष्प्रभावों का जल्द पता लगाने और समय पर उपचार के लिए प्रोटोकॉल की मांग की गई है। साथ ही मौतों की स्वतंत्र जांच और विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग की है.

Deaths from Corona vaccine:  के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मुआवजे की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मंत्रालय की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि अगर एईएफआई के कारण किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है या उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों के पास कानूनी सहारा है। नुकसान/मुआवजे का दावा करने के लिए सिविल अदालतों से संपर्क किया जा सकता है।

केंद्र ने कोर्ट को बताया कि सूचित सहमति की अवधारणा टीके जैसी दवाओं के स्वैच्छिक उपयोग पर लागू नहीं होती है। सरकार ने एईएफआई के आंकड़े देते हुए कहा कि टीके की कुल खुराक की तुलना में मरने वालों की संख्या बहुत कम है। हलफनामे में कहा गया है, ’19 नवंबर, 2022 तक देश में कोरोना वैक्सीन की 219.86 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं, जिसमें 92,114 एईएफआई की रिपोर्ट दी गई है। इनमें से, 89,332 (0.0041%) मामूली एईएफआई थे, जबकि केवल 2,782 (0.00013%) मौत या गंभीर प्रभाव वाले एईएफआई थे।

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