पहले बनाता था महिलाओं को दोस्त, फिर करता था उनकी हत्या, ऐसा वो 24 से ज्यादा महिलाओं के साथ कर चुका है..पढ़ें पूरी खबर
मामला करीब डेढ़ दशक पुराना है। देश में कुछ ही समय में बीस – पचीस युवतियों की हत्या की गई थी, सभी की मौत सर्वाधिक खतरनाक माने जाने वाले जहर पौटेशियम सायनाइड से हुई थी। बमुश्किल पुलिस मोहन नाम के शख्श को पकड़ने में कामयाब हो सकी।
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मोहन की गिरफ्तारी से साफ हुआ कि, सभी हत्याऐं उसने अकेले ही की थीं। यह तो पहले ही पता लग चुका था कि सभी हत्याऐं पौटेशियम सायनाइड से की गई थीं। इस कारण मोहन का नाम सीरियल किलर मोहन सायनाइड हो गया।
जबकि वह वास्तव में साइंस का प्रोफेसर था। उसे 2009 में बंटवाल से गिरफ्तार किया गया था। उसने स्वयं 20 महिलाओं की हत्या की बात कबूली थी।
गत दिवस इसी खूंखार अपराधी सीरियल किलर मोहन सायनाइड को केरल की कासरागोड अदालत ने 23 साल की एक युवती की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही 25000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
मीडिया में आई खबरों से पता चलता है कि, चार्जशीट के मुताबिक मोहन उस वक्त महिला से मिला था, जब वह मंगलुरु में सीएएमपीसीओ के दफ्तर से लौट रही थी। महिला से शादी का वादा कर वह उसके साथ मैसूर के एक बस स्टैंड के पास स्थित लॉज ठहरा था, यह वारदात 3-4 जनवरी 2006 की है।
इसके बाद अपनी योजना अनुसार अगली सुबह मोहन ने महिला से उसके सभी जेवरात मांगे। वह अपने साथ महिला को बस स्टैंड पर ले गया। वहां उसने गर्भनिरोधक गोली खरीदी। लॉज में लौटकर उसे गोली के बहाने साइनाइड खिला दी। दरअसल, इस बीच उसने गर्भनिरोधक की गोली में साइनाइड मिक्स कर दिया था।
लॉज के वॉशरूम में साइनाइड खाने से वह गिर पड़ी। फिर महिला को अस्पताल लाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल से मोहन लॉज में लौट गया, फिर महिला के आभूषणों के साथ फरार हो गया।
इस मामले में फैसला देते हुए अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जिला विधिक प्राधिकरण इस मामले में महिला के माता को कर्नाटक विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत मदद करें।
खबर के मुताबिक सेशन कोर्ट के जज सइदुनिंसा ने मोहन साइनाइड को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 25,000 का फाइन भी लगाया गया है।
मालूम हो कि, इस सीरियल किलर ने 20 अन्य महिलाओं का भी कत्ल किया है, जिनमें उसे दोषी भी ठहराया जा चुका है। अन्य कई मामलों में भी यह शख्स उम्रकैद की ही सजा काट रहा है। यह 20 मामलों में 19वां मामला है, जिसमें मोहन उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार यह अपराधी पहले महिलाओं से दोस्ती करता था, प्यार और शादी के नाम पर उनके साथ रेप करता था और मौका लगते ही उनको लूटकर साइनाइड से मार देता था। इसके पहले इस दोषी को 5 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई है। 3 मामलों में इस दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 2 मामलों में मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया है।