बंगला आवंटन मामले में राघव चड्ढा की याचिका पर कोर्ट इस तारीख को फैसला लेगी
नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) द्वारा दाखिल आवेदन सुनवाई के योग्य है या नहीं, इस पर 10 जुलाई को फैसला हो सकता है। चड्ढा की इस अर्जी में उनके बंगले का आवंटन रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई है. चड्ढा ने 3 मार्च, 2023 के एक पत्र को चुनौती दी थी, जिसमें राज्यसभा सचिवालय द्वारा उन्हें आवंटित बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया था।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 1 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने अप्रैल में सचिवालय को निर्देश दिया था कि आवेदन के लंबित रहने तक ‘कानून की उचित प्रक्रिया के बिना’ चड्ढा को बंगले से नहीं निकाला जाए। उल्लेखनीय है कि चड्ढा को पिछले साल 6 जुलाई को यहां पंडारा पार्क में टाइप 6 बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन उन्होंने 29 अगस्त को राज्यसभा अध्यक्ष से टाइप 7 आवास के लिए अपील की थी. उसके बाद उन्हें पंडारा रोड पर एक नया बंगला आवंटित किया गया। हालांकि, इस साल मार्च में उस आवंटन को रद्द कर दिया गया था। चड्ढा ने इस फैसले को चुनौती दी है।