कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे को कोर्ट ने 100 करोड़ रुपये की मानहानि के मामले में तलब किया बजरंग दल को कहा देशद्रोही!
मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के बाद मानहानि के मामले में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छिन गई है, राहुल के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बजरंग दल को देशद्रोही कहने के मामले में इसी तरह के मानहानि के मामले में फंस गए हैं.
पंजाब के संगरूर कोर्ट ने उन्हें 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में सोमवार को समन भेजा है.
संगरूर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर ने खड़गे को 10 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
खड़गे के खिलाफ कार्रवाई हिंदू सुरक्षा परिषद और बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज की एक याचिका के बाद की गई है।
कोर्ट में दायर याचिका में हितेश भारद्वाज ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल की तुलना देश विरोधी ताकतों से की थी. हितेश के मुताबिक खडगे ने कहा कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो बजरंग दल और उसके जैसे देश विरोधी संगठन समाज में नफरत फैलाते हैं.
भारद्वाज ने कहा, ‘जब मैंने देखा कि घोषणा पत्र के पेज नंबर 10 पर कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना राष्ट्र विरोधी संगठनों से की और चुनाव जीतने पर उस पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया। इसके बाद मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा चर्चा में रहा था. कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है।
बजरंग दल की मानहानि का मामला कोर्ट पहुंचा। वीएचपी की चंडीगढ़ इकाई ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को मानहानि के लिए 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है।