कोर्ट ने की व्हाट्सएप की खिंचाई, सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की जांच के संबंध में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से जानकारी मांगने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि याचिका पर रोक लगाने के लिए आवेदन पहले ही दायर किया जा चुका है। जिसमें सीसीआई के महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया है। पीठ ने 6 मई को अंतरिम राहत नहीं दी और सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख तय की।
21 जून को सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ‘हमने यह भी पाया है कि पिछले आवेदन के साथ-साथ वर्तमान आवेदन में भी यही बात कही गई है. हम 8 जून के नोटिस को पहले की तरह ही कारणों से स्थगित करना उचित नहीं समझते हैं। अदालत ने कहा था कि आदेश की एक प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई जाएगी।
व्हाट्सएप और फेसबुक ने 24 मार्च को सीसीआई के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। सीसीआई नियामकों ने निष्कर्ष निकाला है कि नीति पूरी तरह से पारदर्शी या स्वैच्छिक नहीं है और एक विशिष्ट उपयोगकर्ता की सहमति पर आधारित है, और यह उपयोगकर्ताओं के लिए अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक कंपनियों को उपयोगकर्ता जानकारी प्रदान करता है।
सीसीआई ने महानिदेशक को 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। कंपनी ने 4 जून को महानिदेशक को नोटिस देने के बाद सोमवार को उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर जांच पर रोक लगाने की मांग की थी।