कोरोना मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देगी सरकार
चंडीगढ़, 24 नवम्बर । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने राज्य में कोरोना के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के निकटतम संबंधी को 50,000 रुपये प्रति केस के अनुसार अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है।
सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को इस संबंध में बताया कि अब आवेदक दो निर्दिष्ट दस्तावेजों अर्थात मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति के साथ अपना दावा आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इस सेवा को परिवार पहचान पत्र के साथ एकीकृत करके विकसित किया गया है।
आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर सभी आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा और आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुग्रह सहायता वितरित की जाएगी। यह योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में होगी।
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