बहरीन के रेप कानून में बदलाव, अब पीड़िता से शादी करने के बाद भी नहीं बच पाएगा रेपिस्ट
बहरीन की संसद ने मंगलवार को सर्वसम्मति से रेप कानून को खारिज कर दिया। इस बदलाव के तहत अगर रेप का आरोपी पीड़िता से शादी भी कर लेता है तो भी उसकी सजा में छूट नहीं दी जाएगी. पहले कानून यह था कि अगर बलात्कारी पीड़िता से शादी का वादा करता है या शादी करता है तो उसकी सजा माफ कर दी जाती थी.
लेबनान के बाद जॉर्डन और ट्यूनीशिया जैसे मुस्लिम देशों में भी महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कानूनी बदलाव देखे गए। बहरीन की तर्ज पर यहां भी बलात्कारी पीड़िता से शादी कर माफी मांगते थे. अब इन कानूनों को रद्द कर दिया गया है। बहरीन में महिलाओं की सर्वोच्च परिषद है। हल अल अंसारी इसका प्रमुख है।
पुराने कानून को रद्द करने के बाद हाला ने मीडिया से कहा कि अनुच्छेद 353 को हटाना महिलाओं के लिए एक बड़ी सफलता है. इसके लिए हम 2015 से मांग कर रहे थे। बहरीन में संयुक्त राष्ट्र के समन्वयक खालिद अल मेकवाड ने कहा, “बहरीन के कानूनी इतिहास में यह एक बड़ा सुधार है।” इससे देश की महिलाओं और लड़कियों के मूल अधिकारों की रक्षा होगी।
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