वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता समाप्त कर सकता है, बजट
अगले बजट में वित्तीय संस्थानों द्वारा नियमों में ढील देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कुछ वित्तीय लेनदेन के लिए स्थायी खाता संख्या पैन कार्ड की आवश्यकता को समाप्त किए जाने की संभावना है। हालांकि, ट्रांजैक्शन के लिए आधार नंबर जरूरी होगा।
पैन कार्ड
कुछ बैंकरों ने हाल ही में वित्त मंत्रालय को बताया कि कार्डधारकों के केवाईसी में पैन जानकारी अनिवार्य करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं।
पैन की आवश्यकता आम तौर पर कर चोरी को रोकने के लिए होती है। एक बैंकर ने कहा, लेकिन छोटे धारकों या नए खाते खोलने वाले जिनके पास पैन नहीं है, उन्हें कुछ शर्तों के अधीन पैन की आवश्यकता से छूट दी जानी चाहिए।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि पैन और आधार दोनों को अनिवार्य बनाने से अनावश्यक जटिलताएं पैदा होती हैं, कुछ बैंकरों ने इस उद्देश्य के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की है।
जब प्रत्येक गृहस्वामी का बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे खातों में पैन अनिवार्य करने का कोई अर्थ नहीं बनता है।
अगर मालिक के आधार और पैन में नाम में थोड़ा सा भी अंतर है, तो झूठा विवाद पैदा होना संभव है