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बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूल में बच्चे को डांटना या पीटना अपराध नहीं

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एक प्रसिद्ध कहावत है ‘सोती वागे चमचम, विद्या आवे रमज़ूम’। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर बच्चों को दुर्व्यवहार या सुधार के लिए दंडित किया जाता है, लेकिन अब माता-पिता इस बारे में बहुत जागरूक हैं, इसलिए शिक्षक बच्चे की बात भी नहीं सुन सकते। हालांकि, अब इस मसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने फैसला सुनाया है कि बिना किसी दुर्भावना के और अनुशासन बनाए रखने के इरादे से कभी-कभार किसी छात्र को डांटना या फटकारना या सजा देना शिक्षक के लिए अपराध नहीं है।

गोवा में एक टीचर ने क्लास में पांच और आठ साल की दो बहनों को डंडे से मारा। उसका अपराध यह था कि छोटी बहन ने दूसरे छात्र की बोतल से पानी पी लिया क्योंकि उसकी खुद की पानी की बोतल खत्म हो गई थी। जब उसकी बड़ी बहन उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कक्षा में आई तो शिक्षक ने उसे भी एक शासक के साथ मारा। इस घटना के सिलसिले में 2014 में निचली अदालत ने शिक्षक को एक दिन की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने सजा को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भरत देशपांडे की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में स्वाभाविक रूप से ऐसी घटनाएं होती हैं। छात्रों में अनुशासन की भावना बनाए रखने और उनमें अच्छे व्यवहार को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को इस तरह से और कभी-कभी कठोर भी व्यवहार करना पड़ता है।

हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे न केवल अकादमिक अध्ययन के लिए बल्कि जीवन के सबक सीखने के लिए भी स्कूल आते हैं। इसमें अनुशासन का पाठ सीखना भी शामिल है। स्कूल का उद्देश्य केवल बच्चों को किताबी ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है बल्कि उन्हें जीवन के सभी पहलुओं में तैयार करना है ताकि भविष्य में वे अच्छे आचरण और अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति बन सकें।

शिक्षक हमारे समाज में सबसे सम्मानित स्थान रखते हैं। वे हमारी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ हैं। यदि शिक्षकों को ऐसी छोटी-छोटी बातों में और विशेष रूप से बच्चों को सही करने में इस तरह के आरोपों का सामना करने से डर लगता है, तो स्कूलों को चलाना और इस तरह बच्चों को उचित शिक्षा देना और विशेष रूप से अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि एक सभ्य समाज को युवा पीढ़ी के ऐसे सदस्य की जरूरत होती है जो एक-दूसरे का सम्मान करें और जिसे देश की भावी पीढ़ी माना जा सके।

हाई कोर्ट ने कहा कि छोटी बच्ची ने दूसरे छात्र की बोतल से पानी पिया। यह स्कूल के नियमों के खिलाफ था। ऐसी परिस्थितियों में स्कूल को अन्य छात्रों और उनके माता-पिता से शिकायतें मिल सकती हैं। ऐसे में आरोपित शिक्षक का नियमानुसार व्यवहार करना स्वाभाविक था। यदि बच्चे निर्देशों को नहीं समझते हैं और ऐसी गलतियाँ दोहराते रहते हैं, तो कभी-कभी शिक्षक को सख्त होना पड़ता है और उचित बल प्रयोग करना पड़ता है।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात को लेकर परस्पर विरोधी बयान हैं कि शिक्षक ने रूलर का इस्तेमाल किया या कालिख का। इसलिए, यह स्थापित नहीं है कि कालिख का ही इस्तेमाल किया गया था। गोवा की एक स्थानीय अदालत ने 2019 में एक फैसले में शिक्षक को गोवा बाल अधिनियम की धारा 324 के तहत दोषी ठहराया था।

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