भाजपा नेता ने राहुल गांधी को पासपोर्ट के लिए एनओसी देने का किया विरोध, आज फिर होगी सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नए पासपोर्ट के लिए एनओसी की मांग पर आज 26 मई को रोज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले में कोर्ट की ओर से शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब दाखिल करने को कहा गया था. स्वामी ने राहुल गांधी को एनओसी जारी करने का विरोध किया है।
उनका कहना है कि राहुल अक्सर विदेश जाते रहते हैं और उनके बाहर जाने से उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों की जांच प्रभावित हो सकती है. हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन स्वामी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राहुल पिछले 5 साल से बाहर जा रहे हैं और उनके वकील भी हर सुनवाई पर कोर्ट में पेश होते हैं.
कोर्ट ने कहा कि यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है। एसीएमएम मेहता ने कहा कि दिसंबर 2015 में राहुल गांधी को जमानत देते हुए कोर्ट ने उनकी यात्रा पर रोक नहीं लगाई थी मजिस्ट्रेट ने कहा कि अदालत ने तब राहुल गांधी की यात्रा पर रोक लगाने के स्वामी के अनुरोध को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संसद से निकलने के बाद अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था.
राहुल के नेशनल हेराल्ड मामले में नामजद होने के कारण उसे सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए से एनओसी चाहिए वहीं राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी. अब राहुल की याचिका पर आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वैभव मेहता की अदालत में सुनवाई होगी.
राहुल गांधी को सूरत, गुजरात की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी पाया था, जिसके बाद उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज वापस कर दिए। राहुल गांधी ने ‘सामान्य पासपोर्ट’ बनवाने के लिए एनओसी लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.