बीजद विधायक पर प्रेमिका की शिकायत पर दुष्कर्म व जबरन गर्भपात कराने का आरोप
उड़ीसा में पुलिस ने बीजद विधायक बिजय शंकर दास के खिलाफ बलात्कार और जबरन गर्भपात का मामला दर्ज किया है। विधायक की प्रेमिका सोमलिका दास की शिकायत के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। जटासिंहपुर थानाधिकारी रमेश चंद्र सिंह के मुताबिक विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 313 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
सोमालिका ने पिछले साल मई में जटासिंहपुर थाने में विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें सोमालिका ने विधायक पर यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. सोमालिका के मुताबिक, विधायक ने उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन वह सब रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं आया. लेकिन एफआईआर के बावजूद पुलिस विधायक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर रही थी। इसके बाद सोमालिका इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचीं।
हाईकोर्ट के जस्टिस पीके पाणिग्रही ने सोमालिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। जिसमें उन्होंने सोमालिका से जटासिंहपुर थाने के सब इंस्पेक्टर के पास नई शिकायत और कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर जाने को कहा। साथ ही कोर्ट ने आईआईसी को केस दर्ज करने का भी आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सोमालिया की महिलाएं बीजद विधायक पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा चुकी हैं. जिसमें उसने कहा कि वह चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए ऐसा कर रहा है।