आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट, UIDAI ने जारी किया आदेश, करोड़ों कार्ड धारक होंगे प्रभावित!
आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। अगर आप भी आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब सरकार की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है। अगर आप इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर आपसे आधार अपडेट करने के लिए कोई चार्ज मांगा जाता है तो उसके लिए एक नंबर भी जारी किया जाता है।
यूआईडीएआई ने ट्वीट किया
यूआईडीएआई ने ट्वीट कर कहा है कि आधार अपडेट करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने वाली किसी भी एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आप इसके लिए 1947 पर कॉल कर सकते हैं।
विभाग ने ट्वीट किया
आधार एक अहम दस्तावेज है, ऐसे में आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज रख लेने चाहिए और उन्हें बैंक से लिंक करवाना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत न हो। आयकर विभाग ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है, जिसमें कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31.3.2023 है। अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
सीबीडीटी अलर्ट
आपको बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने की तारीख कई बार बढ़ाई जा चुकी है। इस बार सरकार इसे और आगे ले जाने के पक्ष में नहीं है, इसलिए आप जल्द से जल्द आधार और पैन को लिंक करा लें। सीबीडीटी ने इस संबंध में कई अलर्ट भी जारी किए हैं।
बाद वाला जुर्माने के साथ भी लिंक नहीं कर पाएगा
CBDT ने कहा है कि 30 जून के बाद भी अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं हुआ तो आप पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि लेट फीस लगने के बाद भी आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएंगे. ऐसा कोई प्रस्ताव किसी को नहीं दिया जाएगा
10 हजार का जुर्माना होगा
आपको बता दें कि 31 मार्च 2023 तक आप अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं, जो लोग इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराते हैं, उनका पैन भी बेकार हो जाएगा। इसके बाद पैन कार्डधारक बैंक खाता खुलवाने से लेकर किसी भी तरह का आर्थिक लेन-देन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं भी अमान्य पैन कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आप पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।